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नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 साल कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया

नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा

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Published : Jul 15, 2021, 6:13 PM IST

भीलवाड़ा. भीलवाड़ा शहर में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है. दुष्कर्म के आरोपी बगदीराम उर्फ बंटी रावत को 20 साल की सजा और 21 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है. करीब 1 साल पहले दुष्कर्मी युवक ने नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म किया था. इस पर फैसला गुरुवार को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो संख्या-1 बन्ना लाल जाट ने सुनाया है.

पोक्सो संख्या-1 कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष राका ने कहा कि शहर में कोतवाली थाने में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग बेटी को 3 जनवरी 2020 को चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा थाना अंतर्गत भोमली गांव निवासी बगदीराम उर्फ बंटी बहला-फुसलाकर साथ ले गया. उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर उसके बयान कलमबद्ध किए.

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पुलिस की ओऱ से पीड़िता के लिए गए बयान से सामने आया कि नाबालिग को आरोपित बगदीराम उर्फ चित्तौड़गढ़ जिले में अलग-अलग स्थानों पर ले गया और उसके साथ खोटा काम किया. पुलिस ने इन बयानों के आधार पर आरोपित बगदीराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. सुनवाई के दौरान 39 दस्तावेज और 19 गवाह के आधार पर आज गुरुवार को न्यायालय ने आरोपित को 20 साल की सजा और 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

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