भीलवाड़ा: HZL को 25 करोड़ की क्षतिपूर्ति का निर्देश (NGT Slaps Compensation On HZL) सुर्खियों में है. NGT के फरमान की चर्चा हो रही है. जिसमें पर्यावरण नियमों की अनदेखी (HZL Environmental Norms Violation) के साथ मानव जीवन से खिलवाड़ को प्रमुखता से उठाया जा रहा है. क्षेत्र के किसान भी मुखर होकर जिंक के खिलाफ अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं. स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी जहां ऐसे खनन से होने वाले रोगों पर चर्चा करते हैं तो राजनेता कुछ एक्ट्स के जरिए मामले को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं.
प्रदेश के पूर्व मुख्य सचेतक व भैरोंसिंह शेखावत की सरकार में प्रदेश के खान मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता कालू लाल गुर्जर ने ईटीवी भारत से बात की तो सेंट्रल व स्टैंड गवर्नमेंट के एक्ट का जिक्र किया. साथ ही उन प्रावधानों का भी जिससे कोई भी खननकर्ता खनन के दौरान नियमों का उल्लंघन (HZL Compensation Row) करता है तो जुर्माने से लेकर लीज कैंसिल तक का दण्ड झेल सकता है.
पूर्व मंत्री का तर्क:गुर्जर अपने और वर्तमान दौर की बात करते हैं. कहते हैं- मैं भी प्रदेश में भैरू सिंह शेखावत की सरकार में खान मंत्री रहा हूं. खनन के दौरान काफी नियम होते हैं अगर कोई भी खनन कर्ता खनन के दौरान नियमों की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ माइन्स डिपार्टमेंट एक्ट बना है. प्रावधान है कि पहले उस कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माना लगाने पर भी अगर खनन कर्ता नहीं मानते हैं तो उसकी लीज कैंसिल की जा सकती है.
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दी जाएगी चेतावनी: पूर्व मंत्री कहते हैं- हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहले भारत सरकार के अधीन आती थी. वर्तमान में यह वेदांता ग्रुप का है लेकिन एनजीटी के जुर्माने के बाद अगर फिर भी जिंक लिमिटेड नियमों की अवहेलना करता है तो सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट में प्रावधान है कि खनन नियमों की पालना नहीं करने पर पहले तो चेतावनी दी जाती है, फिर जुर्माना लगाया जाता है. फिर नहीं माने तो उसकी लीज भी कैंसिल की जा सकती है. यह सारे प्रिकॉशन सरकार ले सकती है.
'उस दौर में खनन इतना नहीं होता था': कालूलाल गुर्जर ने कहा कि मैं जब खान मंत्री था उस समय भारतीय जिंक लिमिटेड भारत सरकार के अधीन थी. वर्तमान में लार्ज स्केल पर खनन हो रहा है. मैं 30 वर्ष पहले जब खान मंत्री रहा तब इतना खनन नहीं होता था. खनन के दौरान जो नियमों का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. HZL खनन के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ है. किसान की जमीन बंजर हो गई है उससे आम व्यक्ति त्रस्त है. क्षेत्र में गरीब मारा जा रहा है.
किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए वहां से मिनरल निकाला जा सकता है. परंतु दूसरों का नुकसान करके मिनरल निकाला जाता है तो वो एक्ट के अनुसार सही नहीं है. इसी कारण एनजीटी ने जिंक पर जुर्माना लगाया है. अब सरकार को चाहिए कि जिंक पर और जुर्माना लगाकर उस पैसे को क्षेत्र की गरीब जनता, किसानों को हुए नुकसान का आंकलन कर भरपाई करे.