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भीलवाड़ा में कोरोना का कहर जारी, कलेक्टर ने शहरी क्षेत्र में लगाई धारा 144

भीलवाड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. जिसकी रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं.

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भीलवाड़ा में कोरोना का कहर

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Published : Sep 21, 2020, 11:26 AM IST

भीलवाड़ा. कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने जिला मुख्यालय की शहरी सीमा में धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं. जहां 5 या इससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा.

जिला कलेक्टर शिवप्रसाद ने बताया कि जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे. सार्वजनिक स्थल पर हर व्यक्ति मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के आदेश की पालना करेगा. साथ ही वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही कोरोना गाइडलाइन की अनुसार पालना करते हुए उपस्थित हो सकेंगे.

इसके साथ ही सामूहिक गतिविधियां, रैली , जुलूस, सभा और सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध रहेगा. इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय कार्यालय और विद्यालय, महाविद्यालय में परीक्षा कक्ष मुक्त रहेंगे.

यह भी पढ़ें:प्रदेश में कोरोना के 1865 नए मामले, 14 मरीजों की मौत...कुल आंकड़ा 1,14,989 पर

वहीं प्रदेश में हर दिन कोरोना रिकॉर्ड बना रहा है. इसी के तहत रविवार को भी प्रदेश से 1,865 रिकॉर्ड पॉजिटिव मामले देखने को मिले हैं. वहीं, बीते 24 घंटों में 14 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,14,989 हो गया है. रविवार को एक बार फिर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर जिले से सबसे अधिक संक्रमित मामले देखने को मिलते हैं.

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