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भीलवाड़ाः दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा

भीलवाड़ा में गोलगप्पे में नशीला पदार्थ मिलाकर एक नाबालिग के साथ बीते 5 मार्च 2018 को दुष्कर्म किया गया था. ऐसे में सोमवार को कोर्ट ने 22 गवाह और 40 दस्तावेज के आधार पर आरोपी महेंद्र जैन को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है.

rape accused got life imprisonment, दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jan 20, 2020, 4:52 PM IST

भीलवाड़ा. नाबालिग को नशीले गोलगप्पे खिलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आखिरकार भीलवाड़ा के पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने आरोपी पर अंतिम सांस तक जेल में रखने के आदेश देते हुए 20 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक ने कहा कि हर्ष रांका 5 मार्च 2018 को आजाद चौक में पानी पतासे का ठेला लगाने वाले मंदसौर निवासी महेंद्र जैन ने अपने ठेले पर नाबालिग को नशीले गोलगप्पे खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी अश्लील वीडियो भी बनाया.

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उसके बाद वह उसे आए दिन वीडियो से धमका रहा था. इस पर परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया. जिस पर भीमगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महेंद्र जैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. जहां सोमवार को कोर्ट ने 22 गवाह और 40 दस्तावेज के आधार पर आरोपी महेंद्र जैन को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई.

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