भीलवाड़ा.जिले कीपोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दुष्कर्म के एक साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. घर से दर्शन करने मंदिर जा रही नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी राजेंद्र को (Bhilwara POCSO court sentenced accused of rape) 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 48 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि नाबालिग ने अपने भाई के साथ 9 अगस्त 2020 को फूलियाकलां थाने पहुंच कर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि शाम को वह अपने घर से दर्शन करने मंदिर जा रही थी. इसी दौरान अचानक देवरिया निवासी राजेंद्र उसे डरा-धमका कर बाइक पर बैठाकर अपने साथ गुलाबपुरा ले गया. जहां उसे एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया.