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भीलवाड़ा NDPS कोर्ट ने तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में सुनाई सजा, एक आरोपी को 14 साल तो दूसरे को 12 साल की सजा की कैद

भीलवाड़ा की NDPS कोर्ट ने तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में कार्यवाही करते हुए फैसला सुनाया है. पहले आरोपी को 14 साल तो वहीं, दूसरे आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है.

भीलवाड़ा एनडीपीएस कोर्ट, Bhilwara NDPS Court
दो तस्करों को सुनाई सजा

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Published : Sep 14, 2021, 5:29 PM IST

Updated : Sep 14, 2021, 8:11 PM IST

भीलवाड़ा. जिले की एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substance) कोर्ट ने तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया है. जिसमें शहर में अफीम तस्करी के मामले में तस्कर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने तस्कर को 14 साल के कारावास की सजा के साथ 1.4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. तस्कर मनोहर लाल को भीलवाड़ा शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर सुभाष नगर थाना पुलिस ने साढ़े 4 किलो अफीम की तस्करी करते हुए दबोचा था.

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जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में डोडा चूरा की तस्करी के आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने कहा कि तत्कालीन सुभाष नगर थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में 6 अप्रैल 2017 को रोडवेज बस स्टेंड परिसर में गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर छुपता नजर आया. इस पर पुलिस ने उसे दबोच लिया उसने अपना नाम मनोहरलाल निवासी मंदसौर (मध्यप्रदेश) बताया.

जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास बैग से 4 किलो 500 ग्राम अफीम पाई गई. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच गजेन्द्र सिंह को सौंपी गई. गजेन्द्र सिंह ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 57 दस्तावेज पेश किए गए. जिस के आधार पर मंगलवार को आरोपी मनोहर लाल को 14 साल के कठोर कारावास की सजा के साख 1 लाख 40 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया.

वहीं, दूसरी तरफ 4 मई 2018 को तत्कालीन मांडलगढ़ थाना प्रभारी गजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक ऑल्टो कार बिजौलियां से मांडलगढ़ की ओर आ रही गाड़ी को रुकवाया था. पुलिस को तलाशी के दौरान कार में से 113 किलो डोडा-चूरा मिला. तस्कर ने अपना नाम अजमेर जिले के भिनाय निवासी तोलाराम रावत बताया था.

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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच प्रकाश चन्द्र मीणा के सुपुर्द की. मीणा ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 75 दस्तावेज पेश किया गया था. इस संबंध में भी मंगलवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को 12 साल की सजा और 1 लाख 20 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया.

Last Updated : Sep 14, 2021, 8:11 PM IST

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