भीलवाड़ा. जिला अदालत ने एक नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. हनुमान नगर थाना क्षेत्र में एक बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया, कि 19 अप्रैल 2017 को हनुमान नगर थाने में पीड़ित बालक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कि उसके नाबालिग पुत्र को तेज सिंह ने अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था.