भीलवाड़ा. जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आज एक अहम फैसला सुनाते 10 साल की मासूम बालिका को चॉकलेट दिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में ही रखने का आदेश दिया. न्यायालय ने आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बिजौलियां पुलिस ने इस मामले में मात्र 6 दिन में ही आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी.
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि 27 दिसम्बर, 2020 को बिजौलियां थाने में पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवायी थी कि उसकी 10 साल की भतीजी को आरोपी हीरानाथ चॉकलेट दिलाने के नाम पर ले गया और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.