भीलवाड़ा.जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने बुधवार को 2 साल पुराने नाबालिक के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी युवक पर 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड का आदेश भी पारित किया है.
बता दें कि दोषी युवक विरेंद्र सिंह ने 2 साल पहले नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करके उसे गर्भवती कर दिया. जिसके बाद उसने पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल किया, जिसके कारण पीड़िता ने आत्महत्या कर ली.
नाबालिग से दुष्कर्म कर खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपी को 14 साल की कैद पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 के विशिष्ठ लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि एक नाबालिग लड़की के पिता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की कि उसके बेटी ने एक व्यक्ति के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली. उन्होंने बताया कि आत्महत्या के बाद जब शव का पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला की वो 7 माह गर्भवती है. जब इसके बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि आरोपी वीरेंद्र प्रताप सिंह नाबालिक को डरा धमका कर उसके साथ काफी समय से दुष्कर्म कर रहा था.
पढ़ेंःदलित अत्याचार के विरोध में विधानसभा का घेराव, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की
वहीं किसी को पता ना चल जाए इसलिए वीरेंद्र सिंह पीड़िता को लगातार डरा-धमकाता रहा.आरोपी की धमकी के डर से पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई और 29 अक्टूबर 2017 को सुबह 5:30 बजे उसने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली.
इस घटना के बाद वीरेंद्र प्रताप सिंह फरार हो गया. वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर नाबालिग के शव और भ्रूण का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया. पुलिस ने दोनों के डीएनए के सैंपल के साथ आरोपी वीरेंद्र सिंह के भी सैंपल डीएनए जांच के लिए भेजा गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई.
पढ़ेंःभूमि अधिग्रहण किए बिना शुरू नहीं होंगे सीवरेज के नए प्रोजेक्ट्स- शांति धारीवाल
पुलिस ने वीरेंद्र प्रताप को गिरफ्तार कर 20 दिसंबर 2017 को पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 में चालान पेश किया. जिस पर आज कोर्ट ने उसे 23 गवाह और 32 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए 14 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया. वहीं कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया.