भीलवाड़ा.जिला पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने गुरुवार को 4 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में अन्य दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया.
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18 नवंबर 2015 को बनेड़ा थाने में पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था. जिसमें बताया था कि तीन आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म किया. इस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को एक आरोपी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए बाकी दो आरोपियों को मुक्त कर दिया.
भीलवाड़ा में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि बनेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला चार साल पुराना है. जिसमें रामपुरिया गांव के रहने वाले हरीश चंद्र भाटी, राजू माली और सांवर सिंह दरोगा के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था. जिस पर कोर्ट ने हरीश चंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. बाकी राजू माली और सांवर सिंह को दोषमुक्त कर दिया.