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भरतपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

नाबालिग से कुकर्म के साढ़े चार साल पुराने मामले में भरतपुर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. आरोपी ने 2014 में नाबालिग के साथ कुकर्म किया था. पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ 10 साक्ष्य और गवाह पेश किए.

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Published : Jun 26, 2019, 7:18 PM IST

नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

भरतपुर. शहर की पॉस्को कोर्ट ने बुधवार को करीब साढ़े 4 साल पुराने मामले में मासूम बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी महेंद्र को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर केंद्रीय कारागार सेवर भेजने के आदेश जारी किए हैं.

नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

अपर लोक अभियोजक हरिओम सिंघल ने बताया कि 2014 में नगर कस्बे में आरोपी महेंद्र 5 साल के नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था और उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर आए, तो आरोपी महेंद्र मौके से भाग गया. लोगों ने नाबालिग को लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं परिजनों ने नगर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया.

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने सुनवाई के दौरान आरोपी महेंद्र कोली के खिलाफ 10 साक्ष्य और गवाह पेश किए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला न्यायाधीश संवर्ग एसके पाराशर ने आरोपी को पॉस्को एक्ट का दोषी करार दिया और 10 साल कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर केंद्रीय कारागार सेवर भेजने के आदेश जारी किए.

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