भरतपुर.6 साल की मासूम बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने ढाई साल बाद आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया (Minor rape convict sentenced for life imprisonment) है.
विशिष्ट लोक अभियोजक तरण जैन ने बताया कि 16 जनवरी, 2020 को लखनपुर थाना क्षेत्र निवासी 6 साल की मासूम बच्ची को आरोपी लोकेश उर्फ लूला टॉफी खिलाने के बहाने खेत में ले गया. आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के रोने पर आरोपी लहूलुहान हालत में उसे छोड़कर मौके से भाग गया. परिजन तलाशते हुए रोने की आवाज सुनकर खेत में पहुंचे, तो लहूलुहान हालत में मासूम खेत में पड़ी हुई मिली.