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जिले में कृषि जिंसों की बिक्री के लिए कल से खुलेंगे मंडी यार्ड, हेल्पलाइन से होगा रजिस्ट्रेशन

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Published : Apr 14, 2020, 3:30 PM IST

भरतपुर में किसानों की कृषि जिंस की नीलामी से बिक्री 15 अप्रैल से शुरू होगी. वहीं किसानों को मंडी में बिक्री के लिए हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. मंडी में किसान सुबह 7 से 10 बजे तक ही प्रवेश कर पाएंगे.

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कृषि जिंस की 15 अप्रैल से बिक्री होगी

भरतपुर.जिले के मंडी यार्डों में किसानों के कृषि जिंस की खुली नीलामी से बिक्री 15 अप्रैल से शुरू होगी. कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिक्री के दौरान मंडी यार्डों के सुचारू संचालन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने समस्त उपखंड अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. साथ ही किसानों को मंडी में बिक्री के लिए आने से पहले हेल्पलाइन नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

कृषि जिंस की 15 अप्रैल से बिक्री होगी

किसानों को एक दिन पहले SMS से दी जाएगी सूचना

जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि किसानों को जिंस की बिक्री से संबंधित परेशानियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9783 110555 शुरू की गई है. किसानों को इस टोल फ्री नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच कॉल कर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. जिसके बाद मंडी में विक्रय के लिए अपने कृषि जिंस लाने की तारीख सहित सारी सूचना SMS से प्राप्त हो जाएगी. साथ ही निर्धारित तिथि से 1 दिन पहले शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक वॉइस कॉल से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सूचना दी जाएगी. वहीं मंडियों में किसानों के वाहनों को सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा.

आईडी और बैंक पासबुक से मिलेगा प्रवेश

बिक्री के लिए आने वाले किसानों को अपने साथ अपनी और अपने सहायक की आईडी और स्वयं की बैंक पासबुक भी साथ में लाना अनिवार्य होगा. उसी के आधार पर उन्हें मंडी में प्रवेश मिल सकेगा. मंडी में यार्ड में स्थित लैब और दुकानों पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही व्यापारी, मुनीम, दलालों और पल्लेदारों के उपखंड अधिकारी पास जारी करेंगे.

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जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने मंडी सचिवों को 1-1 मीटर की दूरी पर गोलों की मार्किंग करवाने, यार्ड को सैनिटाइज करवाने, मुख्य द्वार पर और मंडियों में प्याऊ पर हाथ धोने की व्यवस्था करने को कहा है. साथ ही मंडी के अंदर आने वाले वाहनों को सैनिटाइज करवाने, आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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