भरतपुर. नाबालिग किशोर से कुकर्म के आरोपी जज जितेंद्र गुलिया की मंगलवार को न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी जज के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी.
न्यायालय की ओर से याचिका खारिज किये जाने के बाद अब आरोपी जज के अधिवक्ता की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत याचिका लगाई जाएगी. इस मामले का तीसरा आरोपी लिपिक अंशुल सोनी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है. मंगलवार को आरोपी जज जितेंद्र गुलिया की जमानत के लिए पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 में जमानत याचिका लगाई गई. न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया.
मामले के दूसरे आरोपी लिपिक राहुल कटारा को भी पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार कर लिया था. जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया. फिलहाल मामले के तीसरे आरोप लिपिक अंशुल सोनी की पुलिस को तलाश है.