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भरतपुर नाबालिग कुकर्म मामला : आरोपी जज की जमानत याचिका खारिज..सह आरोपी लिपिक अंशुल की तलाश जारी - bharatpur judge jitendra gulia bail plea rejected

भरतपुर में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले किशोर ने कुकर्म करने वाले आरोपी जज ने आज पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया.

भरतपुर नाबालिग कुकर्म मामला
भरतपुर नाबालिग कुकर्म मामला

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Published : Nov 16, 2021, 4:19 PM IST

भरतपुर. नाबालिग किशोर से कुकर्म के आरोपी जज जितेंद्र गुलिया की मंगलवार को न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी जज के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी.

न्यायालय की ओर से याचिका खारिज किये जाने के बाद अब आरोपी जज के अधिवक्ता की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत याचिका लगाई जाएगी. इस मामले का तीसरा आरोपी लिपिक अंशुल सोनी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है. मंगलवार को आरोपी जज जितेंद्र गुलिया की जमानत के लिए पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 में जमानत याचिका लगाई गई. न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया.

मामले के दूसरे आरोपी लिपिक राहुल कटारा को भी पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार कर लिया था. जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया. फिलहाल मामले के तीसरे आरोप लिपिक अंशुल सोनी की पुलिस को तलाश है.

पढ़ें- भरतपुर में नाबालिग से कुकर्म मामला: आरोपी राहुल कटारा पॉक्सो कोर्ट में पेश, न्यायालय ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

ये है पूरा मामला

जज जितेंद्र गुलिया और दो लिपिक राहुल कटारा एवं अंशुल सोनी ने 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले किशोर के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद दोनों लिपिक फरार हो गए थे, जबकि आरोपी जज जितेंद्र को न्यायालय ने 15 दिन के लिए जेल भेज दिया था. जिसकी मंगलवार को जमानत याचिका खारिज हो गई. दोनों फरार आरोपियों में से राहुल कटारा ने 11 नवंबर को आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि अन्य आरोपी लिपिक अंशुल सोनी अभी तक फरार है.

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