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Rajasthan: योजनाओं से कोसों दूर दलित किसान, जानकारी के अभाव में नहीं ले पा रहे लाभ - ETV bharat Rajasthan News

किसान का कुछ वर्ग राज्य और केंद्र सरकार के योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा (Dalit Farmers deprived from benefits in Rajasthan) रहा है. आंकड़ों में सामने आया कि सामान्य वर्ग के किसान तो इस योजना से लाभान्वित होते हैं, पर दलित वर्ग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं.

Central and State Government Schemes in Rajasthan
राजस्थान में योजनाओं के लाभ से वंचित दलित किसान

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Published : Apr 30, 2022, 9:17 AM IST

भरतपुर.राज्य और केंद्र सरकार प्रदेश के किसानों के लिए तमाम लाभकारी योजनाएं लेकर आती है. लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज भी किसानों का कुछ वर्ग चाह कर भी इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है. सोलर पंप, ग्रीनहाउस और बागबानी योजनाओं का जिले का सामान्य किसान तो लाभ ले रहा है, लेकिन दलित वर्ग का किसान जानकारी और भूमि के अभाव में इन योजनाओं से आज भी कोसों दूर है. उद्यान विभाग के बीते वर्ष की योजनाओं के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया.

सोलर पंप योजना में 50 में से 7 को लाभ:उद्यान विभाग के सहायक निदेशक जनकराज मीणा ने बताया कि (Dalit Farmers deprived from benefits in Rajasthan) वर्ष 2021-22 में जिले में सोलर पंप के लिए कुल 234 का लक्ष्य रखा गया था. इनमें सामान्य किसान 180, एससी के 50 और एसटी श्रेणी के 4 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था. वर्ष के अंत तक सामान्य श्रेणी के सभी 180 किसान और एसटी श्रेणी के सभी 4 किसानों तक तो योजना का लाभ पहुंचा, लेकिन एससी श्रेणी के 50 किसानों में से सिर्फ 7 किसान ही इस योजना का लाभ ले पाए.

उद्यान विभाग के सहायक निदेशक जनकराज मीणा

ग्रीन हाउस से एक भी दलित लाभान्वित नहीं:मीणा ने बताया कि वर्ष 2021-22 मई में सामान्य श्रेणी में 12,000 वर्ग मीटर और एससी श्रेणी में 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ग्रीन हाउस लगवाने थे. योजना के नियम के तहत 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान को सामान्य श्रेणी में रखा गया है. सामान्य श्रेणी के किसान को सोलर पंप पर 50% का अनुदान दिया जाता है. इसी तरह से योजना का लाभ लेने के लिए लघु सीमांत, एससी और एसटी श्रेणी के किसान के पास कम से कम एक से 2 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है. इस श्रेणी के किसान को 70% अनुदान दिया जाता है. लेकिन बीते वर्ष जिले में सामान्य श्रेणी में 4,000 वर्ग मीटर में एक ग्रीन हाउस लगाया गया और 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीनहाउस लगाने की प्रक्रिया चल रही है. पर एससी श्रेणी का एक भी किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाया.

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बागवानी में भी वंचित:वहीं बागवानी योजना में पूरे जिले में 47 हेक्टेयर भूमि (सामान्य 37, एससी 7 और एसटी 5 हेक्टेयर) में बागवानी लगाने का लक्ष्य था. जिसमें एससी श्रेणी में 7 हेक्टेयर भूमि में बागवानी करनी थी. लेकिन इस योजना में भी एससी श्रेणी का एक भी किसान लाभ नहीं उठा पाया. सहायक निदेशक जनकराज मीणा ने बताया कि जिले में तीनों योजनाओं में एससी वर्ग के किसान के लाभान्वित नहीं होने के कई वजह हैं. सबसे पहली वजह तो ये है कि योजनाओं के नियमों के अनुसार एससी वर्ग के किसान के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती.

इस वजह से वो ग्रीन हाउस और बागवानी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं. वहीं जिले के अधिकतर किसानों के पास विद्युत कृषि कनेक्शन हैं. नियमानुसार जिस किसान के पास विद्युत कृषि कनेक्शन होता है, उसे सोलर पंप योजना का लाभ नहीं मिल सकता. विभाग की ओर से समय समय पर किसानों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाती है. लेकिन फिर भी बहुत से किसानों को योजनाओं की जानकारी ही नहीं हो पाती.

15 मई तक किसान कर सकते हैं आवेदन:मीणा ने बताया कि अब नए आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर लिए जाएंगे. इसके लिए किसान ईमित्र के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई रखी गई है.

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