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रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगे 15 लाख, आरोपी सरकारी शिक्षक पहुंचा जेल - नौकरी लगाने के नाम पर ठगी

बेरोजगार युवाओं से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख 78 हजार रुपये की ठगी करने वाले आरोपी शिक्षक को न्यायालय ने जेल भेज दिया है. न्यायालय ने आरोपी को 3 साल के साधारण कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

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रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगे 15 लाख...

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Published : Jan 31, 2021, 11:43 AM IST

भरतपुर.बेरोजगार युवाओं से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख 78 हजार रुपये की ठगी करने वाले आरोपी शिक्षक को न्यायालय ने जेल भेज दिया है. न्यायालय ने आरोपी को 3 साल के साधारण कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. बता दें कि आरोपी शिक्षक बेरोजगार युवकों को रेलवे के ग्रुप-डी में नौकरी लगवाने का झांसा देता था. न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त मुन्नालाल कोली पुत्र परभातीलाल को जेल भेज दिया गया.

जानकारी के अनुसार, गांव चक दारापुर निवासी बेरोजगार युवक रनवीर, रामभरोसी, निर्भान सिंह, शेर सिंह, सतेंद्र, राजेश, शीशराम, नरेश, मानसिंह और फत्ते ने जिला पुलिस अधीक्षक को 14 अप्रैल 2009 को तहरीर रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि मुन्नालाल कोली सरकारी शिक्षक बाइट 5-6 माह पहले उनके संपर्क में आया. मुन्नालाल ने बेरोजगारों युवकों को रेलवे के ग्रुप-डी व ग्रुप- सी में 2-2 लाख रुपए में नौकरी लगवाने का झांसा दिया. इसके तहत प्रत्येक युवक को 50 हजार रुपए एडवांस में, 50 हजार रुपए मेडिकल के समय और शेष रुपए पोस्टिंग के बाद देने होंगे.

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उसकी बातों के झांसे में आकर सभी ने मुन्नालाल को 15 लाख 78 हजार रुपए दे दिए. आरोपी मुन्नालाल ने युवकों को फर्जी बेवसाइट पर परीक्षा परिणाम में पास होना बता दिया और मेडिकल के लिए कटिहार भेजा. युवकों को आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया, लेकिन इसके बाद भी नौकरी नहीं लगी. युवकों ने नौकरी नहीं लगने पर मुन्नालाल से पैसा वापस देने का तकादा किया, तो वह टालता रहा. उसने 15 फरवरी तक पैसा लौटाने का वादा किया, लेकिन तय समय निकल जाने पर फिर से कहा तो मुन्नालाल ने 20 फरवरी 2009 को पैसा लौटाने से मना कर दिया.

मामला जिला पुलिस अधीक्षक से थाना अटल बंध में पहुंचा, जिस पर आरोपी शिक्षक मुन्नालाल को गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया. न्यायाधीश गुंजन सिंह ने इस पर दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद आरोपी को उसके कृत्य के लिए 3 साल के साधारण कारावास और 2 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है.

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