भरतपुर. बहुचर्चित 14 वर्षीय नाबालिग के साथ एसीबी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश जितेंद्र गुलिया सहित लिपिक अंशुल सोनी और राहुल कटारा को सामूहिक कुकर्म मामले (Bharatpur minor gang rape case) में पुलिस ने दोषी पाया है. पुलिस ने जज और दोनों लिपिकों को दोषी मानते हुए बुधवार को तीनों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया है. जानकारी के अनुसार बुधवार को मथुरागेट थाना प्रभारी रामनाथ सिंह गुर्जर ने पॉक्सो एक्ट के तहत चालान पेश किया है. चालान में पुलिस ने 228 दस्तावेज लगाए हैं.
यह था मामला
असल में करीब ढाई माह पहले एक14 वर्षीय नाबालिग जिला क्लब में टेनिस खेलने जाता था, उस वक्त वह जज जितेंद्र गुलिया सहित अंशुल सोनी और राहुल कटारा के संपर्क में आया. जानपहचान होने के बाद तीनों ने नाबालिग के साथ सामूहिक कुकर्म किया. आरोपी जज और लिपिक नाबालिग को कोल्ड्रिंक में शराब और नशीला पदार्थ मिलाकर कुकर्म करते थे. जज जितेंद्र गुलिया नाबालिग को अपनी कार से घर भी छोड़कर आता था.