भरतपुर.पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि पीड़िता ने वर्ष 2017 को कामां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में महिला ने बताया था कि वह 17 मई 2017 को मजदूरी करने गई थी. उसके बच्चे घर पर ही थे. इस दौरान आरोपी घर में घुसा और नाबालिग पुत्री को पैसे का लालच देकर अपने घर ले गया. जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
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प्रकरण में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना, पॉक्सो की सेक्शन 5 (एम)/6 व आईपीसी की धारा 376 में 10 साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है. न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति गुजर मयाद अपील संरक्षण माता-पिता को दिलाने के आदेश दिए हैं. वहीं, न्यायाधीश ने प्रतिकार राशि के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को फैसले की कॉपी उपलब्ध करा उचित मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं.
दो साल से फरार चल रहा बजरी माफिया गिरफ्तार
भरतपुर जिले की सेवर थाना पुलिस ने दो साल से अवैध बजरी मामले में फरार चल रहे बजरी माफिया हाकिम सिंह पुत्र तुरसीलाल जाट को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें अवैध बजरी नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है. पुलिस लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी.