भरतपुर. चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पोक्सो कोर्ट प्रथम की विशिष्ट (Bharatpur POCSO Court) न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया. आरोपी ने 2021 के मार्च में मासूम के साथ गलत काम किया था. वहीं दुष्कर्म के बाद सुलगती हुई बीड़ी से बच्ची के शरीर पर जगह-जगह दाग दिए थे.
नाबालिग से चाकू की नोंक पर दुष्कर्म, सुलगती बीड़ी से दागा...आरोपी को आजीवन कारावास - Rajasthan Hindi news
भरतपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को (Bharatpur POCSO Court) पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 2 मार्च 2021 को मथुरा गेट थाना क्षेत्र के एक आरोपी ने पड़ोस (Minor Girl Raped in Bharatpur) में रहने वाली 6 वर्षीय मासूम को अपने घर ले जाकर चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची को सुलगती हुई बीड़ी से जगह-जगह से दाग दिया. रोती, बिलखती, लहूलुहान बच्ची घर पहुंची और अपनी मां को घटना के बारे में बताया. पीड़िता के माता-पिता ने आरोपी खिलाफ मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस जांच में मौके से साक्ष्य जुटाए. आरोप सिद्ध होने के बाद पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया.
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