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Bharatpur: नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद कर दी थी बेरहमी से हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

भरतपुर जिले में एक साल पहले नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट (Bharatpur POCSO court) ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

Bharatpur POCSO court
Bharatpur POCSO court

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Published : May 4, 2022, 2:17 PM IST

भरतपुर. जिले के नदबई थाना क्षेत्र में एक साल पहले 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape Case in Bharatpur) कर उसकी हत्या करने और शव कुएं में फेंकने के आरोपी को बुधवार को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय (Bharatpur POCSO court) ने आरोपी पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

हत्या कर कुएं में फेंक दिया शव: पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 24 मार्च 2021 को नदबई थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बालिका को पड़ोसी कोल्ड्रिंक के बहाने बहला-फुसलाकर ले गया और खेत में दुष्कर्म किया. इसके बाद दरिंदे ने बेरहमी से बालिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद मासूम के शव को सूखे कुएं में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर भी फेंके.

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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ऐसे पकड़ में आया था आरोपी: घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. जिसमें खेड़ी देवी सिंह निवासी राजेश उर्फ रजनेश नजर आया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. बाद में आरोपी की डीएनए रिपोर्ट भी मैच कर गई. तरुण जैन ने बताया कि मामले में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट (Bharatpur POCSO court) की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने आरोपी राजेश उर्फ रजनीश को आईपीसी 376 ए, 376 एबी, 302 और पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर दो लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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