भरतपुर. जिले के नदबई थाना क्षेत्र में एक साल पहले 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape Case in Bharatpur) कर उसकी हत्या करने और शव कुएं में फेंकने के आरोपी को बुधवार को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय (Bharatpur POCSO court) ने आरोपी पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
हत्या कर कुएं में फेंक दिया शव: पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 24 मार्च 2021 को नदबई थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बालिका को पड़ोसी कोल्ड्रिंक के बहाने बहला-फुसलाकर ले गया और खेत में दुष्कर्म किया. इसके बाद दरिंदे ने बेरहमी से बालिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद मासूम के शव को सूखे कुएं में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर भी फेंके.