भरतपुर. जिले के पॉक्सो कोर्ट-2 ने मंगलवार को साढ़े 4 वर्ष पुराने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. आरोपी ने नदबई थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची का स्कूल से अपहरण कर लंबे समय तक दुष्कर्म किया था.
पॉक्सो कोर्ट-2 के विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि 10 अप्रैल, 2017 को नदबई थाना क्षेत्र (Bharatpur Nadbai minor rape case in April 2017) के आरोपी जीतू उर्फ लादेन ने एक नाबालिग बच्ची का स्कूल से अपहरण कर लिया था. पीड़ित परिवार ने काफी समय तक नाबालिग की तलाश की, लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चल पाया.
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आखिर में पीड़िता के पिता ने 6 जुलाई, 2017 को नदबई थाने में आरोपी जीतू उर्फ लादेन के खिलाफ बेटी का अपहरण करने का मामला दर्ज कराया.
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पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग बच्ची को दस्तयाब कर लिया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट-2 के विशिष्ट न्यायाधीश ने जीतू को आरोपी मानते हुए पॉक्सो एक्ट एवं विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कठोर कारावास और 40 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.