अलवर. पॉक्सो न्यायालय नंबर एक ने 13 वर्षीय बालिका से गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा व एक- एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि 26 जनवरी 2016 को अलवर जिले के पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था.
इसमें बताया कि 13 वार्षिक बालिका पशुओं के लिए चारा लेने खेत गई थी. रास्ते में जैरोली निवासी आलम खान व उसके साथी जाहुल खान मिले. दोनों बालिका को खेत में ले गए और दुष्कर्म किया. साथ ही वीडियो बना लिया. आरोपियों ने किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी.