अलवर. शहर के विशेष न्यायालय पॉस्को संख्या तीन के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी देने के आदेश दिए हैं. वहीं दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है.
तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा अलवर की पॉस्को न्यायालय संख्या 3 के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने एक बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 7 अक्टूबर 2013 को 19 साल की बीटेक छात्रा दुर्गा पूजा के दौरान रिश्तेदारी में अलवर के एमआईए इलाके के एक गांव में आई हुई थी. वहां गुरुग्राम के मानेसर से तांत्रिक संजय राज को राजीव नाम का व्यक्ति लेकर आया था.
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पूजा के बहाने तांत्रिक ने छात्रा को सम्मोहित किया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया. और साथ ही यह बात किसी को बताने पर उसके भाई व मां को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद तांत्रिक संजय राज छात्रा को दरगाह पर चादर चढ़ाने के बहाने अजमेर ले गया और वहां एक गेस्ट हाउस में उसके साथ फिर से बलात्कार किया.
इस संबंध में छात्रा के परिजनों ने अलवर के एमआईए थाने में मामला दर्ज करवाया. मामले के जांच अधिकारी तत्कालीन सीओ साउथ ने मामले की जांच पड़ताल की और तांत्रिक संजय राज को गिरफ्तार किया. इसके अलावा इस मामले में राजवीर सिंह और मकबूल खान को भी गिरफ्तार किया गया. इन सभी को न्यायालय में पेश किया गया. जिसके बाद से लगातार मामले पर ट्रायल चल रहा था. मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तांत्रिक संजय राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है.