अलवर. कोरोना के तेजी से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं. अलवर सहित राजस्थान के 8 जिलों के लिए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है. नई गाइडलाइन के तहत शादी में 100 लोगों की अनुमति रहेगी. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा.
इसके अलावा भी सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के अनुसार अलवर प्रशासन ने शादी समारोह पर नजर रखने के लिए चार टीमों का गठन किया है. इसमें उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न अधिकारियों को शामिल किया गया है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था बनाने के लिए सभी पटवारियों को ट्रेनिंग देते हुए जरूरी निर्देश दिए गए हैं.
अलवर एसडीएम ने कहा कि शहर में अब तक शादी के लिए 1900 से अधिक लोग अनुमति ले चुके हैं. इसके अलावा लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है. प्रत्येक व्यक्ति के लिए शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों की अनुमति लेना आवश्यक है. बिना अनुमति के होने वाले कार्यक्रमों पर पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 100 से अधिक लोग मिलने पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
एसडीएम ने कहा कि बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है. साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी चल रहा है. रात्रि कालीन कर्फ्यू की गाइडलाइन के अनुसार व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को सरकार की गाइडलाइंस अवगत करा दिया गया है. रात को 7 बजे बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.