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अलवर: पंचायत चुनाव होंगे खास सुरक्षा घेरे में, चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर

अलवर में पंचायत चुनावों की तारीख नजदीक आते ही उच्च अधिकारी चौकन्ने हो गए हैं. अधिकारियों ने संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने इंतजाम कर लिए हैं.

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अलवर में पहले चरण के चुनाव

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Published : Sep 25, 2020, 5:14 AM IST

अलवर.पंचायत चुनावों की हलचल दिनोंदिन तेज हो रही है. पहले चरण का मतदान 28 सितंबर को होगा. इसमें नीमराणा और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की पंचायत समितियों में वोट डाले जाएंगे. इसके लिए नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है तो वहीं इस बार चुनाव खास सुरक्षा के बीच होंगे. साथ ही कोरोना की गाइड लाइन का भी सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को पालन करना होगा. जिले की आठ पंचायत समितियों की 251 ग्राम पंचायतों में चार चरण में मतदान होने हैं.

संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के खास इंतजाम

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28 सितंबर को सरपंच और पंच पद के लिए सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक मतदान होगा. मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी. 29 सितंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा. पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में 9 और नीमराणा में 17 संवेदनशील बूथ हैं. प्रशासन की तरफ से सभी जगह पर एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं. लक्ष्मणगढ़, नीमराणा, बानसूर और उमरैण चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसका खास ध्यान प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है. लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय राकेश कुमार को लगाया गया है. जबकि नीमराणा के लिए बीड़ा भिवाड़ी के अधिकारी कमल यादव, बानसूर के लिए नगर विकास न्यास के विशेष अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका व उमरैण के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से उम्मीद लाल मीणा को एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.

पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि भारी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव होंगे. क्योंकि यह चुनाव छोटे स्तर का चुनाव होता है. इसमें कई तरह की गड़बड़ी होने की संभावना रहती है. इसलिए प्रत्येक बूथ पर पुलिस के खास इंतजाम रहेंगे. इसके अलावा आर्म लाइसेंस धारकों को तत्काल प्रभाव से अपने आर्म्स जमा करने के लिए कहा गया है. निर्वाचन सामग्री के सात दिवस बाद लाइसेंस वापस लौटाया जाएगा. बैंक सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियों के कर्मचारी अन्य लोगों के हथियार रखने के लिए अधिकृत रहेंगे. साथ ही पंजीकृत कंपनी, पेट्रोल पंप मालिक, धार्मिक स्थलों को छूट की श्रेणी में रखा गया है.

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