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अलवर में धारा 144 रहेगी 30 सितंबर तक जारी, 7 से खुलेंगे मंदिर - कोरोना वायरस

अलवर में कोरोना पॉजिटिव का मामला तेजी से बढ़ रहा है. इसको लेकर प्रशासन ने अलवर में 30 सितंबर तक धारा 144 लगाने का आदेश दिया है. वहीं प्रशासन ने 7 सितंबर से अलवर के सभी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च और मदरसों को खोलने का भी आदेश दिया है.

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अलवर में 7 सितंबर से खुलेंगे मंदिर

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Published : Sep 3, 2020, 8:07 AM IST

अलवर.जिले में तेजी से कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है. बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलवर में 30 सितंबर तक धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं. प्रशासन की तरफ से 7 सितंबर को अलवर के सभी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च और मदरसों को खोलने के आदेश दिए गए हैं. दूसरी तरफ जिले में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है.

बुधवार को अलवर में 146 नए मामले सामने आए हैं. अलवर शहर में 54, भिवाड़ी में 28, तिजारा में आठ, किशनगढ़ बास में 7, मालाखेड़ा में 9, लक्ष्मणगढ़ में दो, बहरोड़ में 8, खेडली में चार, रामगढ़ में चार, कोटकासिम में 11, शाहजहांपुर में तीन, बानसूर में एक, थानागाजी में 7 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं. स्वास्थ विभाग की तरफ से सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है.

इसके अलावा जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर आनंदी ने जिले में 30 सितंबर 2020 की मध्य रात्रि तक भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 144 लागू रहेगी. सरकार के आदेश के बाद 7 सितंबर से सभी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा खोल दिया जाएगा. वहीं श्रद्धालुओं और विद्यार्थियों के प्रवेश दर्शन करने की अनुमति कर्तव्य प्रोटोकॉल के अनुसार होगी. ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग करने के लिए जिला कलेक्टर की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं.

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सभी जगह पर बेहतर सुविधाओं का जायजा लेने के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. अलवर जिले में करीब 5000 मंदिर, हजारों गुरद्वारे और चर्च है. सभी को सरकार की तरफ खोला जा रहा है. ऐसे में जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं.

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