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व्यापारियों को सेल टैक्स विभाग ने दी बड़ी राहत, रिटर्न भरने में दी छूट...अब नहीं लगेगी लेट फीस

सेल टैक्स विभाग ने लाखों व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. सेल टैक्स विभाग ने रिटर्न जमा करने की समय अवधि बढ़ाई है. साथ ही लेट फीस की पेनल्टी को भी माफ किया है.

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Published : Jun 30, 2021, 8:33 PM IST

सेल टैक्स विभाग, sales tax department
सेल टैक्स विभाग ने रिटर्न भरने में दी छूट

अलवर. कोरोना के चलते 2 माह तक लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप है. व्यापार भी खासा प्रभावित रहा. ऐसे में सेल टैक्स विभाग ने लाखों व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. वैसे तो हर माह की 20 तारीख तक व्यापारी को सेल टैक्स विभाग का टैक्स और रिटर्न जमा करना होता है, लेकिन सेल टैक्स विभाग ने रिटर्न जमा करने की समय अवधि बढ़ाई है. साथ ही लेट फीस की पेनल्टी को भी माफ किया है.

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अलवर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है. अलवर सेल्स टैक्स विभाग में 45 हजार व्यापारी रजिस्टर्ड है. जो विभाग और सरकार को आरजीएसटी टैक्स देते हैं. हर माह 20 हजार व्यापारी रिटर्न भरते हैं और टैक्स जमा करते हैं. इनमें ज्यादातर 5 करोड़ से ज्यादा कारोबार करने वाले व्यापारी शामिल है. इसके बाद 15 हजार व्यापारी क्यूआरएमपी योजना में रजिस्टर्ड है. इस योजना के व्यापारियों को 3 माह में एक बार रिटर्न भरनी पड़ती है, लेकिन इन लोगों को टैक्स हर महीने देना पड़ता है. जबकि 10 हजार व्यापारी कमपोजिट स्कीम में शामिल हैं.

सेल टैक्स विभाग के एक नए आदेश ने प्रदेश के लाखों व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. मार्च 2021 की रिटर्न 20 अप्रैल तक जमा करने वाले व्यापारी अब 5 मई तक और 19 जून तक जमा कर सकेंगे. इसी तरह से जिनकी अंतिम तारीख 20 मई थी, वो लोग 4 जून तक और 4 जुलाई तक रिटर्न जमा कर सकते हैं. जिन व्यापारियों की रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 20 जून थी, वो लोग 5 जुलाई और 20 जुलाई तक अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों ने बताया जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक जो व्यापारी अपनी बची हुई रिटर्न फाइल करना चाहता है वो भी 500 रुपए प्रति माह के चार्ज से रिटर्न फाइल कर सकता है.

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इसी तरह से जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 तक जिन लोगों ने अपनी रिटर्न जमा नहीं की है, वो लोग 1000 रुपए फीस के हिसाब से रिटर्न फाइल कर सकते हैं. साथ ही सेल टैक्स विभाग की तरफ से अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है. जिसको जमा करके व्यापारी देरी से रिटर्न जमा कर सकते हैं. उनको किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं देनी होगी. सेल टैक्स विभाग के इस फैसले से प्रदेश के लाखों व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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