अलवर. जिले की विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में सजा सुनाते हुए एक आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपियों ने नाबालिग लड़की को खेत में घास काटते वक्त उठा ले गए थे और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
मामला 1 सितंबर 2013 का है नाबालिक अपने परिवार के साथ खेत पर घास काटने गई हुई थी. परिवार के लोग घास काटकर घर चले गए थे लेकिन पीड़िता वहां पर घास काट रही थी. तभी वहां चार युवक सहूद, असलम नसीम और शहाबुद्दीन आए और नाबालिक के साथ जबरन दुष्कर्म किया. नाबालिग लड़की ने घर जाने के बाद परिजनों को घटना के बारे में बताया जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया. मामले में बुधवार को पोक्सो एक्ट अदालत नंबर 3 के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने फैसला सुनाते हुए एक आरोपी सहाबुद्दीन को 20 साल का कठोर कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है.