अलवर.पॉस्को विशेष न्यायालय संख्या 4 की न्यायाधीश अलका शर्मा ने अपनी पांच साल की भांजी के साथ दुष्कर्म करने वाले मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा के तहत अंतिम सांस तक कारावास में रखने के लिए कहा है. तो वहीं 10 हजार रुपए आर्थिक दंड के रूप में भी लगाया गए हैं.
पांच साल की भांजी से दुष्कर्म के आरोपी मामा को अंतिम सांस तक जेल
अलवर की पॉस्को विशेष न्यायालय संख्या 4 ने भांजी के साथ दुष्कर्म के आरोप में मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 22 मई 2018 को भिवाड़ी में एक बंद फैक्ट्री के पीछे 22 साल के युवक ने अपनी भांजी के साथ दुष्कर्म किया था.
मामले में विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि 22 मई 2018 को भिवाड़ी में एक बंद बड़ी फैक्ट्री के पीछे की तरफ 22 से 25 साल का युवक एक बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था. लोगों ने उसको देख लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया. एक साल तक मामला न्यायालय में चला. इस मामले में पुलिस ने 15 गवाह बनाए थे. उन सभी गवाहों की गवाही पीड़ित और आरोपी पक्ष की बहस के बाद शनिवार को न्यायाधीश अलका शर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाया.
इस मामले में नितिन कौशिक नाम के एक युवक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. उसने बताया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ भिवाड़ी आशियाना नाम के सोसाइटी के बाहर चाय की दुकान पर चाय पी रहा था. उसी दौरान एक टेंपो में 22 से 25 साल के युवक अपने साथ एक बच्ची को लेकर आया और बंद पड़ी फैक्ट्री के पीछे की तरफ चला गया. उसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. आरोपी पीड़िता का मामा लगता है.