अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो एक्ट संख्या-1) में नाबालिग पीड़िता के शैक्षणिक रेकॉर्ड में जन्मतिथि में काट-छांट कर पेश किया. जिस पर न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शहर कोतवाली थाने में एफआइआर दर्ज कराई है.
जानकारी के अनुसार विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो एक्ट संख्या-1) के कार्यवाहक रीडर जयप्रकाश चौहान ने मंगलवार को शहर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि पॉक्सो एक्ट संख्या-1 न्यायालय में लंबित प्रकरण 167/2019 सरकार बनाम प्रभुदयाल में सोमवार को साक्ष्य अभियोजन में गवाह के रूप में सुखलाल सैनी सोमवार को पीड़िता का शैक्षणिक रेकॉर्ड लेकर न्यायालय में उपस्थित हुआ
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उक्त साक्षी द्वारा अनुसंधान के दौरान उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक रेकॉर्ड में पीड़िता की जन्मतिथि 9 जुलाई 2013 थी. उक्त रेकॉर्ड अनुसंधान अधिकारी को उपलब्ध कराने के बाद विद्यालय के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय रेकॉर्ड में हेरफेर कर पीड़िता की जन्मतिथि परिवर्तित करते हुए 1 मार्च 2014 कर दी गई.
इस पर न्यायालय ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ठेकडीन-राजगढ़ जिस प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा उक्त दस्तावेज में हेरफेर की है. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. जिसके आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.