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अलवर: निकाय चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू

निकाय चुनाव के चलते अलवर में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं जिले की सीमाओं को सीज कर दिया गया है. अलवर सीमावर्ती जिला है. वहीं जिले की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है. इसलिए जिले में शराब तस्करी, हथियारों की तस्करी सहित कई अवैध काम होते हैं.जिसके चलते  पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

अलवर धारा 144 लागू,Alwar Section 144 implemented

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Published : Nov 4, 2019, 7:28 PM IST

अलवर.जिले में निकाय चुनाव के चलते धारा 144 लाग दी गई है. वहीं जिले में अलवर नगर परिषद, भिवाड़ी नगर परिषद और थानागाजी नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है. दूसरी ओर चुनाव को देखते हुए जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है. साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं.

अलवर में निकाय चुनाव को लेकर धारा 144 हुई लागू

धारा 144 लागू

जिले में धारा 144 लागू हो चुकी है अलवर जिले में कई तरह की नशीले पदार्थ हथियारों शराब सहित अन्य सामानों की तस्करी होती है. शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी सावधानी बरती जा रही है. एडीएम प्रथम रामशरण शर्मा ने कहा राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के हिसाब से चुनाव कराए जा रहे हैं.

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शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो

जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो उसके लिए प्रशासन की तरफ से सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जिसे प्रत्याशियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. उन्होंने कहा कि जिले में धारा 144 लागू हो चुकी है, तो वहीं हथियार धारकों को हथियार जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. थाना पुलिस को भी उसके क्षेत्र में हथियार धारकों के ऊपर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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