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रात्रि कर्फ्यू: ​शादी समारोह व बिना मास्क के लोगों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, होगी सख्त कार्रवाई - रात्रि कर्फ्यू लागू

अलवर ( Coronavirus in Alwar ) समेत प्रदेश के 8 जिलों में कोरोना संक्रमण ( Covid-19 Cases in Alwar ) का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. सरकार ने रविवार से इन जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है.

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रात्रि कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है.

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Published : Nov 23, 2020, 2:34 PM IST

अलवर.अलवर ( Coronavirus in Alwar ) समेत प्रदेश के 8 जिलों में कोरोना संक्रमण ( Covid-19 Cases in Alwar ) का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. सरकार ने रविवार से इन जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है. जिसके बाद रात्रि कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है. जिले में आगामी 7 दिनों तक सार्वजनिक पार्क, पर्यटक स्थल आमजन के लिए बंद किए गए हैं. साथ ही बाजारों के समय में भी बदलाव किया गया है. बाजारों की दुकान शाम 7 बजे बंद हो जाएगी. इसके बाद आगामी 1 घंटे में रात 8 बजे तक सभी व्यापारी आमजन अपने घर पहुंचेंगे. रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. हालांकि, इस दौरान आपातकालीन सेवा जारी रहेगी.

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इस दौरान फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग आ जा सकेंगे. बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को छूट रहेगी. साथ ही विवाह समारोह में लोग आ जा सकेंगे. सरकार की गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए अलवर पुलिस भी सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रही है. अलवर पुलिस द्वारा बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया. जिला कलेक्टर तेजस्विनी गौतम ने कहा की सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा. शुरुआत के 2 दिन व्यापारियों के साथ लोगों को समझाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग नहीं माने तो सख्ती बढ़ती जाएगी.

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पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 7 बजे तक व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान बंद करनी है. 7 से 8 एक घंटे की लोगों को आने जाने की छूट दी गई है. इसके बाद बिना काम के घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. इसके अलावा शादियों पर भी पुलिस की नजर रहेगी. सरकार की तरफ से पहली बार बिना मास के घूमने वाले लोगों पर 500 रुपये जुर्माना व शादी समारोह में सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

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