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Alwar Bribe Case: आरएएस अधिकारी अशोक सांखला जमानत पर छूटे, पूर्व जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया जयपुर से होंगे रिहा - Rajasthan Hindi News

पांच लाख के रिश्वत के मामले में गिरफ्तार चल रहे (Alwar Bribe Case) आरोपी आरएएस अधिकारी अशोक सांखला और पूर्व जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है. सांखला गुरुवार को अलवर केंद्रीय जेल से रिहा हो गए हैं, वहीं पूर्व कलेक्टर पहाड़िया को जयपुर से रिहा किया जाएगा.

RAS Ashok Sankhla released from Alwar central Jail
अलवर रिश्वत मामले में आरएएस

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Published : Jun 30, 2022, 10:19 PM IST

अलवर. राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रिश्वत के आरोपी आरएएस अधिकारी (Alwar Bribe Case) अशोक सांखला गुरुवार को अलवर केंद्रीय जेल से रिहा हो गए. अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया को जयपुर से रिहा किया जाएगा. उनका इलाज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा है.

23 अप्रैल 2022 को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में कोई बाधा नहीं आने को लेकर दोनों अधिकारियों ने प्रति माह 5 लाख रुपए की बंधी तय की. अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया का तबादला होने के बाद भी वो बंधी ले रहे थे. इसी क्रम में 23 अप्रैल को आईएएस नन्नू मल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. कई बार जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय ने जमानत स्वीकार कर लिया. आदेशों की पालना में गुरुवार को आरएएस अधिकारी अशोक सांखला को जेल से रिहा कर दिया गया.

पढ़ें. Alwar Bribe Case: आईएएस नन्नू मल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन की जमानत याचिका खारिज

वहीं आइएएस अधिकारी नन्नू मल पहाड़िया को जयपुर से रिहा किया जाएगा. जेल अधीक्षक संजय यादव ने बताया कि पहाड़िया की तबीयत खराब होने के कारण 25 दिन पहले जयपुर के लिए रेफर किया गया था. उनका एसएमएस में इलाज चल रहा है. एसएमएस हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद वो जयपुर जेल में अपनी हाजिरी देंगे. इसके बाद ही उनको जयपुर जेल से रिहा किया जाएगा. जबकि तीसरे आरोपी नितिन दलाल ने अभी जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है.

इस मामले में एसीबी ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की है. चार्जशीट पेश होने के बाद न्यायालय ने दोनों को जमानत दी है. मई माह में पूर्व आईएएस नन्नू मल पहाड़िया और आरएएस अधिकारी अशोक सांखला की तरफ से जमानत के लिए अर्जी लगाई गई. उस समय एसीबी ने जांच प्रभावित होने की दलील दी. इस पर न्यायालय ने चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत के लिए याचिका का दायर करने की बात कही थी.

ये था मामला:एसीबी को परिवादी की ओर से 23 अप्रैल को शिकायत दी गई थी कि उसकी फर्म की ओर से करवाए जा रहे निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में मासिक बंधी के रूप में रिश्वत मांगी गई थी. परिवादी ने शिकायत में बताया कि पूर्व जिला कलेक्टर अलवर नन्नू मल पहाड़िया तथा अशोक सांखला सेटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी की ओर से 16 लाख रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है. ऐसे में एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई कर पांच लाख रुपये की रिश्वत के साथ दोनों अफसरों और एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया है.

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