अलवर.जिले की विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो-1 ने नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी 65 वर्षीय साधु नारायण दास बाबा को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी बाबा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
31 जनवरी 2019 को कठूमर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक साधु ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी. उस दौरान वहां मौजूद दो लोगों ने बच्ची को बचाया था. इसके बाद परिजनों ने कठूमर थाने में रिपोर्ट दी और पुलिस ने आरोपी साधु नारायण दास बाबा को गिरफ्तार कर लिया. जिसकी कोर्ट में सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी बाबा का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा 10 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है.