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अजमेर में कोरोना महामारी के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू, शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की अनुमति

अजमेर जिले में कोरोना महामारी के मद्देनजर 20 जनवरी 2021 तक निषेधाज्ञा लागू की गई है. इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी. सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी पहले अनुमति लेनी आवश्यक होगी. जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व अजमेर के जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट और समस्त तहसीलदारों का होगा.

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Published : Nov 22, 2020, 2:23 PM IST

Ajmer News, Corona epidemic, शादी और अंतिम संस्कार, धारा 144
अजमेर में धारा 144 के तहत निर्देश जारी

अजमेर.कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देंशों की पालना में अजमेर जिले में 20 जनवरी 2021 तक निषेधाज्ञा लागू की गई है. इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी. सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी पहले अनुमति लेनी आवश्यक होगी.

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के चलते मानव स्वास्थ्य और जीवन के संकट के निवारण को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश प्रदान किए हैं. ऎसी स्थिति में अजमेर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक जगहों पर पांच व्यक्ति भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का कठोरता से पालन करेंगे. विवाह संबंधी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर अथवा संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को पहले सूचना देनी होगी. कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी, अधिकतम मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी और फेस मॉस्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइजर की कठोरता से पालना की जाएगी. राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों-निर्देशों एवं मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी.

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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस दौरान सभी सामूहिक गतिविधियों (जैसे- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां) और अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रमों (जैसे- रैली, जुलूस और सभा) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में फेस मॉस्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइजर की पालना सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी. राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों, निर्देशों और मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी.

उन्होंने बताया कि इन प्रतिबंधों से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है. , राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, निर्देशों, मेडिकल प्रोटोकॉल और एडवाइजरी की पालना जिले के समस्त नागरिकों द्वारा की जाएगी. समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग किया जाएगा. निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व अजमेर के जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) , स्थानीय निकाय विभाग, समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट और समस्त तहसीलदारों का होगा.

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उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में पूर्व में आवेदन कर कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान प्रस्तुत किया जाता है तो समाधान होने पर ऎसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए सशर्त अनुमति प्रदान कर सकेंगे. सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति जारी करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अध्यधीन अनुमति जारी करना सुनिश्चित करेंगे.

उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं. यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंधन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं दी राजस्थान ऎपेडिमिक डिजीज आर्डिनेंस 2020, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा.

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