अजमेर. जिले के पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की कारावास यह है पूरा मामला
साल 2018 में जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र के रहने वाले आत्माराम ने चाकू की नोक पर एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर ब्यावर फैक्ट्री ले गया. जहां आत्माराम और उसके भाई शिवराज ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. उसके बाद किशोरी को वहीं छोड़कर फरार हो गए.
पढ़ें- अजमेरः रामचंद्र चौधरी पर दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता ने की जल्द गिरफ्तारी की मांग
लोक अभियोजक विक्रम शेखावत ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. जहां 22 गवाहों के 24 बयानों की सुनवाई के बाद आरोपियों को 20 साल कारावास और 50 हजार आर्थिक दंड लगाया.