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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो भाइयों को 20 साल कारावास और 50 हजार का आर्थिक दंड

अजमेर की पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने 2018 के एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

rape in Ajmer, अजमेर न्यूज

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Published : Nov 5, 2019, 9:27 PM IST

अजमेर. जिले के पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की कारावास

यह है पूरा मामला

साल 2018 में जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र के रहने वाले आत्माराम ने चाकू की नोक पर एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर ब्यावर फैक्ट्री ले गया. जहां आत्माराम और उसके भाई शिवराज ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. उसके बाद किशोरी को वहीं छोड़कर फरार हो गए.

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लोक अभियोजक विक्रम शेखावत ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. जहां 22 गवाहों के 24 बयानों की सुनवाई के बाद आरोपियों को 20 साल कारावास और 50 हजार आर्थिक दंड लगाया.

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