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आतंकी अब्दुल करीम टुंडा, शमशुद्दीन एवं इरफान अहमद टाडा कोर्ट में पेश, 30 सितंबर को आरोपियों पर लगे चार्ज पर होगा फैसला

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Published : Sep 24, 2021, 3:40 PM IST

Updated : Sep 24, 2021, 4:01 PM IST

1993 में देश के पांच स्थानों पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और उसके साथी शमशुद्दीन एवं इरफान को अजमेर की टाडा अदालत पेश किए गए. 30 सितंबर को आरोपियों पर लगे चार्ज पर फैसला होगा.

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आतंकी अब्दुल करीम टुंडा टाडा कोर्ट में पेश

अजमेर. अयोध्या में विवादास्पद ढांचे को गिराए जाने की बरसी 6 दिसंबर 1993 को देश के पांच स्थानों पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और उसके साथी शमशुद्दीन एवं इरफान को अजमेर की टाडा अदालत में पेश किया गया. टुंडा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था. पेशी के दौरान मामले में चार्ज पर बहस हुई है. अगली सुनवाई 30 सितंबर को रखी गई है.

जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद की जेल से शमशुद्दीन और इरफान अहमद उर्फ पप्पू को यूपी पुलिस टाडा कोर्ट में लेकर आई थी. वहीं कुख्यात आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को कड़े बंदोबस्त के साथ गाजियाबाद के डासना जेल से अजमेर लाया गया. वकील विनीत वर्मा ने बताया कि देश में 5 स्थानों पर ट्रेनों में बम ब्लास्ट की घटनाएं हुईं थीं उन सभी घटनाओं को क्लब करके टाडा कोर्ट में उसकी सुनवाई की जा रही है.

आतंकी अब्दुल करीम टुंडा टाडा कोर्ट में पेश

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मामले में आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को डासना जेल से लाया गया है. वहीं शमशुद्दीन और इरफान अहमद को गाजियाबाद जेल से अजमेर लाया गया. तीनों आरोपियों को अजमेर की टाडा कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में तीनों आरोपियों पर लगे चार्ज को लेकर बहस की गई है. उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्ज लगेगा या नहीं इसको लेकर 30 सितंबर को टाडा कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.

Last Updated : Sep 24, 2021, 4:01 PM IST

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