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Revenue Board Ajmer: राजस्व मंडल ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार तबादला सूची की जारी

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Published : Apr 8, 2022, 9:53 AM IST

राजस्व मंडल ने तहसीलदार, कार्य व्यवस्थार्थ तहसीलदार और नायब तहसीलदार (Tehsildar and Naib Tehsildar Transfer list), अतिरिक्त प्रशासनिक को तहसीलदार के पद पर वरिष्ठता के आधार पर ( पातेय वेतन पर ) तबादला सूची जारी की है.

Transfer list released
तबादला सूची जारी

अजमेर. राजस्व मंडल के निबंधक डॉ मोहन लाल यादव ने पदस्थापन और तबादले के आदेश जारी (Transfer list of Revenue Board released) किए हैं. इनमें तहसीलदार/ कार्य व्यवस्थार्थ तहसीलदार के 4, अतिरिक्त प्रशासनिक संवर्ग से कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार पद पर 13, नायब तहसीलदार (Tehsildar and Naib Tehsildar Transfer list) संवर्ग से कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार पद के लिए 29 पदस्थापन/ तबादले किए गए हैं. जिन अधिकारियों के तबादले, पद स्थापन और कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गए हैं उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा.

कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन कि यह रहेगी शर्तें: स्क्रीनिंग समिति की ओर से नायब तहसीलदारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्य व्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापन के लिए स्क्रीनिंग की गई है. स्कैनिंग समिति के रिपोर्ट केवल मात्र नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के केवल कार्य व्यवस्थार्थ पद स्थापन के लिए उपयोगी होगी. इसका अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा. इसके आधार पर कोई भी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी किसी भी भांति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिणाम का ना तो हकदार होगा और ना ही किसी हक का दावा/ मांग किसी भी न्यायालय/ अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/ विभाग के समक्ष करेगा.

तबादला सूची-1

कार्य व्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापित नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्य अवधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पद्य वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा कार्य अवधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा नहीं कोई नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा / मांग करेगा.

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यह केवल कार्य व्यवस्थार्थ प्रतिस्थापन (Work Replacement) है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी (ad hoc or regular promotion category) में नहीं माना जाएगा. न तो कोई नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और न ही वह ऐसे किसी हक का दावा कर सकेगा. न तो वो ऐसी कोई भी मांग भविष्य में किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग के समक्ष पेश कर सकेगा.

तबादला सूची-2

नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मूल रूप से नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ही रहेंगे तथा नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्राप्त वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिणाम के ना तो उधार होंगे और ना ही किसी हक का दावा या मांग भविष्य में किसी भी न्यायालय / अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग के समक्ष पेश करेगा.

कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन के इस आदेश को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित (Withdrawn) किया जा सकेगा और नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को उनके मूल पद पर पुनः पद स्थापित किया जा सकेगा. कोई भी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस संदर्भ में लिए गए किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय/ अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/ विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा.

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