अजमेर. अजमेर में कई प्राइवेट स्कूल हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं. प्राइवेट स्कूल को कोर्ट ने 70 फीसदी ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए थे, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल मासिक फीस का 70 फीसदी शुल्क अभिभावकों से वसूल कर रहे हैं. अजमेर में एक अभिभावक ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ निचली अदालत की शरण ली जिसपर अदालत ने स्कूल को हाईकोर्ट के आदेश को मानने के लिए पाबंद किया है.
अजमेर में कई प्राइवेट स्कूल इतने बेखौफ हो गए कि उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करने की भी परवाह नहीं है. ऐसे स्कूलों के खुद के नियम कायदे हैं. यही वजह है कि हाईकोर्ट के 70 फीसदी ट्यूशन फीस अभिभावकों से लेने के आदेश की पालना करने के बजाए प्राइवेट स्कूल पूरी फीस का 70 फीसदी शुल्क अभिभावकों से वसूल रहे हैं. फीस अदा नहीं करने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दी जा रही है.