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अजमेरः 5वें दिन भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई जारी - अजमेर मिठाइयों की दुकानों पर सैंपल

अजमेर में शुक्रवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला खाद्य सुरक्षा विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग की संयुक्त टीम ने आगरा गेट स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर के आसपास मिठाई की दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की. इस कार्रवाई के बाद से दुकानदारों में हड़कंप मच गया.

अजमेर मिठाइयों की दुकानों पर सैंपल, Sample at sweets shops ajmer
अजमेर मिठाइयों की दुकानों पर सैंपल

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Published : Oct 30, 2020, 7:00 PM IST

अजमेर.शहर में मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के पांचवें दिन भी जिले में कार्रवाई जारी रही. जिला खाद्य सुरक्षा विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को आगरा गेट स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर के आसपास मिठाई की दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की.

अजमेर मिठाइयों की दुकानों पर सैंपल

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को अवकाश के दिन भी जिला खाद्य सुरक्षा विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग की संयुक्त टीमों ने खाद्य वस्तुओं को लेकर कार्रवाई जारी रखी. अभियान के तहत टीमों ने प्रसिद्ध मंदिरों के आसपास की मिठाइयों की दुकानों पर अचानक कार्रवाई की. जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया. करीब 6 दुकानों पर टीम के सदस्यों ने मावे से बनी मिठाइयों के सैंपल एकत्रित किए.

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि प्रसिद्ध गणेश मंदिर के आसपास बनी दुकानों से लोग मिठाइयों की ज्यादा खरीद करते हैं. मंदिर में भोग भी श्रद्धालु इन दुकानों से खरीदते हैं. मिठाइयों की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए मिठाई विक्रेताओं के लाइसेंस की जांच की गई है. वहीं मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं. इन सैंपल को प्रयोगशाला जांच के लिए भिजवाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि सैंपल में गड़बड़ी आने पर दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई में शामिल विधिक माप विज्ञान विभाग के सहायक नियंत्रक मनीष भटनागर ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में क्वालिटी और क्वांटिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके तहत जिले में अब तक करीब 13 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इनमें चार प्रकरण कम तौल से संबंधित है. वहीं 9 प्रकरणों में खाद्य सामग्री की पैकेजिंग को लेकर है.

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भटनागर ने कहा कि क्वांटिटी और क्वालिटी को परख कर ही उपभोक्ताओं को दुकान से सामग्री लेनी चाहिए. यदि उन्हें जरा भी आशंका है, तो वह सीधे विभाग को संपर्क कर सकते हैं. शिकायत के आधार पर जांच कर दुकानदार के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी. इस दौरान शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा.

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