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दाल के व्यापारियों को अब देनी होगी उपलब्ध स्टॉक और गोदाम की सूचना - rajasthan corona case

अजमेर के दाल व्यापारियों को अपने स्टाफ और गोदाम के संबंध में 21 मई तक जिला रसद विभाग को ईमेल के माध्यम से सूचना देनी होगी. दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार की ओर से दाल व्यापारियों पर निगरानी रखी जाएगी.

अजमेर न्यूज, ajmer news
दाल के व्यापारियों को अब देनी होगी उपलब्ध स्टॉक और गोदाम की सूचना

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Published : May 20, 2021, 10:49 PM IST

अजमेर.जिले में स्थित दाल के व्यापारियों को अपने स्टाफ और गोदाम के संबंध में 21 मई तक जिला रसद विभाग को ईमेल के माध्यम से सूचना देनी होगी. दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार की ओर से दाल व्यापारियों पर निगरानी रखी जाएगी. जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने बताया कि राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए एक आदेश जारी किया गया है.

इसके माध्यम से सबूत या जली हुई दालों को राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के अंतर्गत शामिल किया गया है. इस संबंध में उड़द, मूंग, अरहर मसूर, मोठ, लोबिआ, चना, मटर और अन्य दलों को शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई है.

उन्होंने बताया कि दाल के समस्त व्यापारियों मील व्यापारियों एवं भंडार ग्रहों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. व्यापारी को अपने स्टाफ एवं गोदाम की घोषणा 21 मई तक जिला रसद अधिकारी को ईमेल आईडी पर भेजनी होगी. व्यापारी को 20 मई की शाम तक अपने गोदाम और उसमें उपलब्ध स्टॉक की सूचना प्रदान करनी होगी. प्रत्येक व्यापारी की ओर से अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणित शुदा स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन संधारित करना होगा. प्रत्येक व्यापारी उसके गोदाम का पता और विवरण अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करेंगे साथ ही दर्ज स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्टाफ का भंडारण नहीं किया जा सकेगा.

उन्होंने बताया कि व्यापारी को प्रत्येक माह में साप्ताहिक रिटर्न देनी होगी. सभी प्रकार की दालों को मिलाकर 5 क्विंटल की मात्रा तक स्टॉक रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को इन निर्देशों से मुक्त रखा गया है. कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक घोषणा एवं सप्ताहिक रिटर्न व्यापारी की ओर से जिला रसद अधिकारी के ईमेल आईडी dsofood-ajm-rj@nic.in पर देनी होगी.

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पचार ने बताया कि व्यापारियों के स्टॉक का सत्यापन जांच दलों की ओर से किया जाएगा. स्टॉक रजिस्टर एवं भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा में अंतर अथवा अभिनेता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी. समस्त व्यापारी राजस्थान सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना करेंगे. स्टॉक रजिस्टर स्टॉक घोषणा और साप्ताहिक रिटर्न के प्रपत्र जिला रसद अधिकारी कार्यालय की ओर से व्यापार मंडल कार्यकारिणी को उपलब्ध कराए गए हैं. व्यापारी संबंधित कार्यकारिणी से इन्हें प्राप्त कर घोषणा एवं संधारण की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं.

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