अजमेर.जिले में स्थित दाल के व्यापारियों को अपने स्टाफ और गोदाम के संबंध में 21 मई तक जिला रसद विभाग को ईमेल के माध्यम से सूचना देनी होगी. दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार की ओर से दाल व्यापारियों पर निगरानी रखी जाएगी. जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने बताया कि राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए एक आदेश जारी किया गया है.
इसके माध्यम से सबूत या जली हुई दालों को राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के अंतर्गत शामिल किया गया है. इस संबंध में उड़द, मूंग, अरहर मसूर, मोठ, लोबिआ, चना, मटर और अन्य दलों को शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई है.
उन्होंने बताया कि दाल के समस्त व्यापारियों मील व्यापारियों एवं भंडार ग्रहों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. व्यापारी को अपने स्टाफ एवं गोदाम की घोषणा 21 मई तक जिला रसद अधिकारी को ईमेल आईडी पर भेजनी होगी. व्यापारी को 20 मई की शाम तक अपने गोदाम और उसमें उपलब्ध स्टॉक की सूचना प्रदान करनी होगी. प्रत्येक व्यापारी की ओर से अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणित शुदा स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन संधारित करना होगा. प्रत्येक व्यापारी उसके गोदाम का पता और विवरण अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करेंगे साथ ही दर्ज स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्टाफ का भंडारण नहीं किया जा सकेगा.