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अजमेर में कोरोना गाइडलाइन को लेकर पुलिस-प्रशासन सख्त

अजमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. अब सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही अनुमति प्राप्त दुकानें खोली जा सकती हैं.

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Published : Apr 24, 2021, 10:13 PM IST

Ajmer news, Police-administration strict
अजमेर में कोरोना गाइडलाइन को लेकर पुलिस-प्रशासन सख्त

अजमेर. राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इस के तहत गाइडलाइन में बदलाव करते हुए और सख्ती की जा रही है. जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने कर्फ्यू के दौरान अनुमति प्राप्त दुकानों को खोलने का समय भी निर्धारित कर दिया है.

अजमेर में कोरोना गाइडलाइन को लेकर पुलिस-प्रशासन सख्त

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उन्होंने कहा कि अब अनुमति प्राप्त दुकानें भी सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही खोली जा सकती है. वहीं शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जाएगा. साथ ही अब लोग जिले से बाहर जाने के लिए भी अपने निजी वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे. वहीं शादियों में भी मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है. गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं.

कोरोना गाइडलाइन में बदलाव

कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि लगातार कोरोना मामलों में वृद्धि हो रही है. उसको ध्यान में रखते हुए लोगों से घर पर रहने की ही अपील की जा रही है. जो व्यक्ति अब कोरोना संक्रमण की पालना नहीं कर रहा है. उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है. वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग जितनी है, तो लोगों को घर में रहना जरूरी है.

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