राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

अजमेर में पॉक्सो कोर्ट का फैसला: कुकर्मी को जीवित रहने तक आजीवन कारावास की सजा - Life imprisonment to convict by POCSO Court

अजमेर में एक आठ साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने जीवित रहने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई (convict of unnatural sex sentenced to life imprisonment) है. यह घिनौना मामला 16 मई, 2021 को रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में सामने आया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 21 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए.

Life imprisonment to convict by POCSO Court
कुकर्मी को प्राकृतिक जीवन जीने तक आजीवन कारावास की सजा

By

Published : Mar 31, 2022, 8:35 PM IST

Updated : Mar 31, 2022, 11:23 PM IST

अजमेर.विशेष पॉक्सो अदालत संख्या 1 ने 8 वर्षीय बालक से कुकर्म के मामले में आरोपी को जीवित रहने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Life imprisonment to convict by POCSO Court) है. यह घिनौना मामला 16 मई, 2021 को रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में सामने आया था.

विशिष्ठ लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में आरोपी परमाराम घर के बाहर खेल रहे 8 वर्षीय बच्चे को बहला फुसलाकर जंगल मे ले गया था. जहां कुकर्म के बाद उसे छोड़ दिया. घर लौटने पर डर से सहमे बालक ने अपने परिजनों को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया. अगले दिन जब उसकी मां कपड़े धो रही थी, तो बालक के कपड़ों पर खून लगा हुआ था. बालक से कपड़ो पर लगे खून के बारे में पूछने पर उसने मां को सारी घटना बता दी.

पढ़ें:नाबालिग ने अवैध संंबंध बनाते देखा तो उसके साथ किया कुकर्म, चार साल बाद 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज

परिहार ने बताया कि परिजनों ने रूपनगढ़ थाने में आरोपी परमाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस ने बालक की मेडिकल जांच के साथ उसके कपड़ो की एफएसएल जांच भी करवाई थी. पुलिस ने मामले में आरोपी परमाराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 21 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. मामले में विधि प्रयोगशाला से प्राप्त कपड़ो की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई. इनके आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को जीवित रहने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Last Updated : Mar 31, 2022, 11:23 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details