अजमेर.पॉक्सो विशेष न्यायालय संख्या- 1 ने मुंह बोली बहन से दुष्कर्म कर उसे मां बनाने वाले दरिंदे को दोषी करार दिया. न्यायाधीश रतनलाल मूंड ने आरोपी को उम्र कैद यानी मृत्यु तक जेल में रहने की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है.
पॉक्सो विशेष न्यायालय संख्या- 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया, 24 अप्रैल 2019 को गंज थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी के साथ मुंह बोले भाई अजय सिंह रावत ने दुष्कर्म किया था. दुष्कर्म के बाद वह गर्भवती हो गई और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया. पीड़िता के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया. फिलहाल, पुलिस ने मामले में चालान पेश किया था.