अजमेर. जिले में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2017 में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अदालत संख्या दो ने यह फैसला सुनाया है.
विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेशचंद गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए आरोपी राजसमंद हाल ब्यावर मसूदा रोड निवासी चंद्रजीत उर्फ चंदू को यह सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन पीड़िता स्कूल गई हुई थी. आरोपी युवक चंद्रजीत स्कूल आया. जहां उसने उसकी मां के बीमार होने की बात कहते हुए उसे बाइक पर बैठाकर वह पीड़िता को सुनसान जगह ले गया.