राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

अजमेर: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवान कारावास - अजमेर में नाबालिग को अगवा

अजमेर में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

life imprisionment and fine for molestating minor in rajasthan , नाबालिक दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवान कारवास जुर्माना

By

Published : Nov 1, 2019, 11:04 AM IST

अजमेर. जिले में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2017 में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अदालत संख्या दो ने यह फैसला सुनाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवान कारावास की सजा

विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेशचंद गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए आरोपी राजसमंद हाल ब्यावर मसूदा रोड निवासी चंद्रजीत उर्फ चंदू को यह सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन पीड़िता स्कूल गई हुई थी. आरोपी युवक चंद्रजीत स्कूल आया. जहां उसने उसकी मां के बीमार होने की बात कहते हुए उसे बाइक पर बैठाकर वह पीड़िता को सुनसान जगह ले गया.

पढ़ें- निजी वाहनों के लिए फिर से स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू

जिसके बाद सुनसान इलाके में कमरे में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने उसके अश्लील फोटो खींचकर उसे बार-बार धमकाया. इसके बाद आरोपी ने उसके अश्लील फोटो को वायरल करने की भी धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. वहीं इस मामले में कोर्ट की ओर से आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details