अजमेर. लोकसभा आम चुनाव में जब वोटिंग होगी उससे पहले किन चीजों का ध्यान रखा जाए और किन चीजों का नहीं यह भी आपको जनना जारूरी है. मेजबान निर्वाचन विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली मतदाता पर्ची के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र भी ले जाना होगा. फोटो पहचान पत्र के अभाव में मतदाता को वोट नहीं देने दिया जाएगा. जिला निर्वाचन अधिकारी विष्णु शर्मा ने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 2 अप्रैल को किया जाएगा चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी 9 अप्रैल तक नामांकन पत्र को प्रस्तुत करेंगे.
नामांकन पत्रों की समीक्षा 10 अप्रैल को होगी तथा 12 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे. 29 अप्रैल को मतदान होगा वह है मतगणना 30 मई को की जाएगी. लोकसभा क्षेत्रों में 23 मई तक आचार संहिता रहेगी.
मतदान केंद्रों पर जाने से पहले अपने पास इन चीजों को रखना ना भूलें - जयपुर
लोकसभा आम चुनाव में जब वोटिंग होगी उससे पहले किन चीजों का ध्यान रखा जाए और किन चीजों का नहीं यह भी आपको जनना जारूरी है. मेजबान निर्वाचन विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली मतदाता पर्ची के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र भी ले जाना होगा.
उन्होंने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत में फोटो वीडियो आदि के निर्वाचन आयोग के सीरियल ऐप पर भी की जा सकती है. जिससे इन पर 100 मिनट की अवधि मेल कार्रवाई की जा सके.
केवल वोटर स्लिप के आधार नहीं होगा मतदान-
उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता के वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे. मतदान के लिए मतदाता को एपिक कार्ड मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा. एपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.
आयोग के निर्देशानुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट ड्राइविंग, लाइसेंस राज्य , केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र बैंको या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक पैन कार्ड एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड जो की श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी है.
स्वास्थ्य विभाग का स्मार्ट कार्ड फोटो युक्त विधायकों सांसदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र आधार कार्ड से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना होगा.