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किसान हित में फैसला : खाद, बीज एवं कीटनाशक दुकानों को खोलने के निर्देश जारी - किसान हित में फैसला

राज्य सरकार के निर्देश मिलने के बाद जिले में खाद, बीज, कीटनाशक एवं आपूर्ति श्रंखला से जुड़ी दुकानों को भी खोलने की अनुमति प्रशासन ने प्रदान कर दी है. साथ ही इन दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

Corona guide line rebates to farmers
किसान हित में फैसला

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Published : Apr 20, 2021, 9:00 PM IST

अजमेर.जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने खाद बीज कीटनाशक एवं आपूर्ति श्रंखला से जुड़ी दुकानों को भी खोलने की अनुमति प्रदान की है. जिले में जायल एवं कपास की फसल की बुवाई का कार्य प्रगति पर होने की वजह से किसानों को फसल से संबंधित आवश्यक विभिन्न दवाओं बीज आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह छूट दी गई है.

कृषि विभाग के उपनिदेशक हरजी राम चौधरी ने बताया कि दुकानों पर कोविड-19 तथा जन अनुशासन पकवाड़ा की दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी. बता दें कि जिले में किसान जायद फसल की बुआई कर रहे हैं. इसमें कई प्रकार की सब्जियां भी बोई जा रही है. इसके लिए किसानों को बीज, खाद के अलावा बीजों के उपचार के लिए दवा की आवश्यकता थी.

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जन अनुशासन पखवाड़े में केवल अनुमत दुकानों को छोड़कर शेष दुकाने और प्रतिष्ठान बंद थे. राज्य सरकार तक किसानों की समस्याएं पहुंचने के बाद त्वरित खाद बीज कीटनाशक दवा सहित आपूर्ति श्रंखला को बंद से मुक्त कर दिया गया है. ताकि किसान अपना कार्य निर्बाध रूप से कर सकें.

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