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अजमेर: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों की जागरुकता को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी - यातायात नियम

अजमेर में मंगलवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते यातायात नियमों की पालना के लिए जिला यातायात पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शनी लगाई गई. इसका शुभारंभ अजमेर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने किया. इस प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं के साथ बच्चों को यातायात नियम के प्रति जागरूक करना है. ये प्रदर्शनी 7 दिन तक यातायात विभाग के मुख्यालय पर लगाई जाएगी.

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यातायात नियमों की जागरुकता के लिए लगी प्रदर्शनी

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Published : Feb 4, 2020, 10:58 PM IST

अजमेर. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों की पालना के लिए मंगलवार को जिला यातायात पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शनी लगाई गई. इस प्रदर्शनी का शुभारंभ अजमेर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने किया. इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायण कुमार टोगस, सीओ साउथ डॉ प्रियंका रघुवंशी, ट्रैफिक डिप्टी विजय कुमार सांखला, टी आई सुनीता गुर्जर भी मौजूद रही.

यातायात नियमों की जागरुकता के लिए लगी प्रदर्शनी

कुंवर राष्ट्रदीप ने इस मौके पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया. उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं के साथ बच्चों को यातायात नियम के प्रति जागरूक करना है इसलिए यातायात नियम से संबंधित सभी वस्तुएं, सिग्नल इस प्रदर्शनी में लगाए गए और बच्चों को तमाम जानकारियां इस प्रदर्शन से मिल सके इसका भी विशेष रूप से ज्यादा रखा जा रहा है. यह प्रदर्शनी 7 दिन तक इसी प्रकार से यातायात विभाग के मुख्यालय पर लगाई जाएगी. जहां प्रतिदिन अलग-अलग स्कूली बच्चे इस प्रदर्शनी में पहुंचकर यातायात नियमों की जानकारी को जुटा सकेंगे.

यातायात सप्ताह में सख्ती से होगी पालना

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों से यातायात नियमों को लेकर समझाइश के साथ-साथ सख्ती भी की जाएगी. जिस तरह से लोग यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं उन पर कार्रवाई भी यातायात पुलिस की ओर से की जाएगी.

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प्रदर्शनी के बाद यातायात विभाग के हेड कांस्टेबल हरिनारायण की ओर से स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई. वाहन चलाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इसको लेकर बच्चों को जागरूक करने का संदेश दिया. वहीं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाहन का उपयोग ना करें. 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले युवा और युवती वाहन का उपयोग करने से पहले लाइसेंस जरूर बनवाएं.

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