राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

अजमेर: मुख्य सचिव ने VC कर अधिकारियों को दिए संक्रमण को लेकर आवश्यक निर्देश - Chief Secretary Video Conferencing

प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अजमेर में अधिकारियों से बातचीत की. मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कोरोना के स्थिति की जानकारी ली. साथ ही जिले में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नियमों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अजमेर न्यूज, Chief Secretary Video Conferencing
मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

By

Published : Jul 17, 2020, 11:06 PM IST

अजमेर.जिले में कोरोना का संक्रमण आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत की. इस दौरान मुख्य सचिव ने उन्हें दिशा निर्देश दिए गए कि, नियमों की सख्ती से पालना की जाए. इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को भी सख्त किया जाए. किसी भी व्यक्ति द्वारा इन नियमों की अवहेलना की जाती है तो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही सभी अधिकारियों को अन्य दिशा निर्देश भी दिए गए.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

मुख्य सचिव राजेश स्वरूप की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देशों के अनुपालन को लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए. वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक, पुलिस महा निरीक्षक डॉ.हवा सिंह घुमरिया, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और पुलिस अधीक्षक डॉ. कुंवर राष्ट्रदीप मौजूद रहे. मलिक ने राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, अजमेर सहित संभाग के चारों जिलों में राज्य सरकार के नियमों की पालना पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से की जाएगी.

ये पढ़ें:राजस्थान सियासी संकट के बीच अब पायलट समर्थक कार्यकर्ताओं का क्या होगा हाल

साथ ही संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि दुकानों पर सीमित संख्या में ही व्यक्ति सामाजिक दूरी के साथ खड़े होंगे. कार्य स्थलों आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी स्थलों जैसे दरवाजे के हैंडल रेलिंग आदि को बार- बार वीसंक्रमित करना सुनिश्चित किया जाएगा. सर्वजन संपर्क में आने वाली जगहों को छूने पर साबुन अथवा सैनिटाइजर को लगातार साफ किया जाए. जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो सके. इसको लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए. वहीं सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्वित, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अंतर्गत होगी प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा जुर्माना और दंड की कार्रवाई की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details