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अजमेर में बीजेपी को झटका, जिला परिषद वार्ड 24 से बीजेपी प्रत्याशी हनुमान भादू का नामांकन खारिज

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Published : Nov 10, 2020, 8:06 PM IST

अजमेर में जिला परिषद चुनाव के तहत मंगलवार को प्रत्याशियों के नामांकनों की संवीक्षा की गई. वहीं कांग्रेस की आपत्ति पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला परिषद वार्ड 24 से भाजपा प्रत्याशी हनुमान भादू का नामांकन खारिज कर दिया गया है. वहीं नामांकन वापसी का समय दोपहर 3 बजे तक रहेगा और इसके बाद प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट किए जाएंगे.

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अजमेर में बीजेपी प्रत्याशी हनुमान भादू का नामांकन हुआ खारिज

अजमेर.जिले में जिला परिषद चुनाव को लेकर मंगलवार को प्रत्याशियों के नामांकन की संवीक्षा की गई. संवीक्षा के बाद अब 85 उम्मीदवार मैदान में डटे है. कांग्रेस की आपत्ति पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई कर जिला परिषद वार्ड 24 से भाजपा प्रत्याशी हनुमान भादू का नामांकन खारिज कर दिया है. चुनाव से पहले भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है.

अजमेर में बीजेपी प्रत्याशी हनुमान भादू का नामांकन हुआ खारिज

सहायक निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन की संवीक्षा मंगलवार को की गई है. संवीक्षा के बाद कुल नामांकन की संख्या 85 रह गई है. शर्मा ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 3:00 बजे तक नामांकन वापसी का समय रहेगा. इसके पश्चात प्रत्याशियों को सिंबल एलॉट किए जाएंगे.

शर्मा ने बताया कि जिला परिषद वार्ड 24 में कांग्रेस की आपत्ति के प्रकरण में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बीजेपी प्रत्याशी हनुमान भादू को सुनवाई का अवसर दिया था. कांग्रेस की ओर से आपत्ति की गई थी कि बीजेपी प्रत्याशी हनुमान भादू ने अपने नामांकन में आपराधिक मुकदमे के बारे में वास्तविक तथ्यों को छुपाया है.

इस प्रकरण में जिला निर्वाचन अधिकारी ने हनुमान भादू का नामांकन खारिज कर दिया है. इधर, वार्ड 24 से बीजेपी प्रत्याशी हनुमान भादू का नामांकन खारिज होने से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है. बता दें कि वार्ड 24 में कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी अब आमने-सामने रह गए हैं.

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कांग्रेस के महासचिव वैभव जैन ने बताया कि वार्ड 24 से बीजेपी प्रत्याशी हनुमान भादू के खिलाफ एसटी एससी कोर्ट में प्रकरण है जिसमें भादू को कोर्ट ने दोषी करार दे रखा है. इस तथ्य को भादू ने अपने नामांकन में छुपाया है. इस कारण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद भादू का नामांकन खारिज किया गया है.

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